ट्रेनों पर पथराव, पांच साल जेल, रेलवे ने जारी की चेतावनी

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नई दिल्ली।  केंद्र सरकार ने कई राज्यों में वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत की है। इससे न सिर्फ यात्रियों के समय में बचत हो रही है, बल्कि उन्हें अन्य ट्रेनों की तुलना में बेहतर सुविधाएं भी प्राप्त हो रहीं हैं। हालांकि, इन सबके बावजूद पिछले कुछ समय में देखा गया है कि कई जगह वंदे भारत ट्रेनों पर पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आई हैं। इसको लेकर रेलवे ने सख्त कदम उठाया है। साउथ सेंट्रल रेलवे (SCR) ने चेतावनी दी है कि यदि कोई वंदे भारत समेत बाकी की भी ट्रेनों पर पत्थरबाजी करते हुए पाया जाता है, तो उसे पांच साल की जेल की सजा हो सकती है।

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तेलंगाना में विभिन्न स्थानों से वंदे भारत ट्रेनों पर पथराव की कई घटनाओं के बाद यह चेतावनी आई है। एससीआर की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि कुछ घटनाएं काजीपेट, खम्मम, काजीपेट-भोंगिर और एलुरु-राजमुंदरी में हुई हैं। हाल के दिनों में, वंदे भारत ट्रेनों को बदमाशों ने निशाना बनाया और ऐसी नौ घटनाएं हुई हैं। इसके अलावा, फरवरी 2019 में इसके उद्घाटन के बाद से, तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में भी वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आई हैं।

एससीआर ने आगे कहा कि ट्रेनों पर पथराव एक क्रिमिनल ऑफेंस है और अपराधियों के खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 153 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोषियों को पांच साल की जेल की भी सजा हो सकती है। रेलवे सुरक्षा बल (RPF) द्वारा कई मामले दर्ज किए जाने के बाद अब तक 39 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एससीआर के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सी आर राकेश ने बताया कि रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) कई निवारक उपाय भी कर रहा है, जिसमें जागरूकता अभियान और पटरियों के पास के गांवों के सरपंचों के साथ समन्वय करना और उन्हें ग्राम मित्र बनाना शामिल हैं

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