मृतक के रिश्तेदारों से रुपए लेने वाला प्रधान आरक्षक निलंबित 

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भिलाई नगर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने नंदिनी थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक 1116 बद्री सिंह भुवाल को निलंबित कर दिया है। उस पर सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में मृतक के रिश्तेदारों से ₹5000 की मांग कर राशि लेने का आरोप है। पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज कार्यालय में तैनात उप पुलिस अधीक्षक वैजयंती माला मिंज को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने इस मामले की जांच कर 7 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।

मामले की शिकायत मिलने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने जांच कराई। जांच में आरोप सही पाए जाने पर एसएसपी ने इसे गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए प्रधान आरक्षक को सस्पेंड करने का आदेश दिया। यह आदेश मंगलवार को जारी किया गया।

पुलिस विभाग से मिली जानकारी के अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने थाना नंदिनी नगर के मर्ग क्रमांक-100/2025 धारा 194 बीएनएस पश्चात् अपराध क्रमांक-06/2026 धारा 106 (1), 285 बीएनएस के प्रकरण के विवेचक प्रधान आरक्षक 1116 बद्री सिंह भुवाल द्वारा मृतक के रिश्तेदार से 5000/- रूपये की रिश्वत ली। निलंबित प्रधान आरक्षक को रक्षित केन्द्र, दुर्ग में अटैच किया गया है।

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