दुर्ग में अफीम की अवैध खेती मामले में चौथा आरोपी राजस्थान से गिरफ्तार 

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दुर्ग। जिले में शिवनाथ नदी किनारे समोदा में अवैध अफीम खेती के मामले में दुर्ग पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस प्रकरण के चौथे आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान छोटू राम (62 वर्ष) निवासी ग्राम सांगसी नगर धड़िया, थाना चामू, जिला जोधपुर (राजस्थान) के रूप में हुई है।

पुलगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत चौकी जेवरा–सिरसा के ग्राम समोदा, झेंझरी और सिरसा के मध्य स्थित कृषि भूमि में अवैध रूप से अफीम की खेती किए जाने की सूचना पुलिस को मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच के दौरान खेत में मक्का/भुट्टे की फसल के बीच में अफीम के पौधे पाए गए।

संयुक्त पुलिस टीम ने निरीक्षण के दौरान लगभग 5 एकड़ 62 डिसमिल क्षेत्र में लगी अफीम की फसल जब्त की, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 8 करोड़ रुपये आंकी गई। मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर कार्रवाई की गई।

पुलिस जांच में पहले ही विकास बिश्नोई (जोधपुर), विनायक ताम्रकार (तेमरापारा दुर्ग) और मनीष उर्फ गोलू ठाकुर (समोदा) को गिरफ्तार किया जा चुका है। विवेचना के दौरान यह सामने आया कि आरोपी छोटू राम ने अफीम की खेती के लिए बीज उपलब्ध कराए थे। इसके बाद ACCU दुर्ग, थाना पुलगांव और चौकी जेवरा–सिरसा की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए उसे राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने आरोपी के पास से नगद 2220 रुपये और एक स्मार्टफोन जब्त किया है। वहीं अन्य आरोपियों से पूर्व में 2 ट्रैक्टर, 2 जेसीबी, 2 मोटरसाइकिल, 1 हार्वेस्टर सहित खेती में प्रयुक्त उपकरण, कुल लगभग 1.5 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की जा चुकी है।

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