दुर्ग न्यूज़, 3 अप्रैल। EOW & ACB को 3 दिन जेल के भीतर ही निलंबित आईएएस रानू साहू और उपसचिव रही सौम्या चौरसिया से सवाल-जवाब की अनुमति कोर्ट ने दी है। कोल घोटाले में जेल में बंद सौम्या चौरसिया और रानू साहू से 3 दिनों की पूछताछ के लिए ईओडब्ल्यू और एसीबी ने विशेष कोर्ट में आवेदन दिया था। ईओडब्ल्यू और एसीबी 6 से 8 अप्रैल तक पूछताछ के लिए आवेदन दिया। जहां एजेंसी को कोर्ट से 3 दिन की अनुमति मिली है। कोर्ट ने EOW और ACB को 4, 5 और 7 अप्रैल को पूछताछ के लिए अनुमति दी है। इस पूछताछ के लिए ईओडब्ल्यू और एसीबी ने विशेष कोर्ट में जब आवेदन पेश किया तो कोर्ट में आरोपियों के अधिवक्ता ने आवेदन का विरोध नहीं किया। कोर्ट ने आवेदन को स्वीकार करते हुए जेल में ही पूछताछ की अनुमति दी है।
इन आरोपियों से हो रही पूछताछ
शराब घोटाले मामले में रायपुर सेंट्रल जेल में बंद अरविंद सिंह, महादेव सट्टेबाजी में असीम दास, भीम यादव व सतीश चंद्राकर, कोयला घोटाले में निलंबित आईएएस समीर बिश्नोई के साथ ही सूर्यकांत तिवारी, शिवशंकर नाग और नायर से पूछताछ होगी।
ED और EOW-ACB की कार्रवाई में आई तेजी
ED की ओर से ACB को भेजे प्रतिवेदन में ये कहा गया कि -ईडी ने PMLA के तहत उपरोक्त मामलों में कार्यवाही की है। ED की जांच में इन प्रकरणों में आईपीसी की विभिन्न धाराओं और लोकसेवकों की गड़बड़ी के मजबूत संकेत मिले हैं, अतः नियमों के अनुसार यह प्रतिवेदन ACB को प्रेषित कर रहे है, ताकि उपयुक्त धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर आवश्यक अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।
