चैतन्य बघेल की 14 दिन बढ़ी रिमांड, 18 तक रहेंगे जेल में

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रायपुर। शराब घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की रिमांड 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई। अब वे 18 अगस्त तक जेल में ही रहेंगे। आज इस मामले में ईडी की स्पेशल कोर्ट ने सुनवाई की। इस दौरान चैतन्य बघेल को भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट परिसर लाया गया। इससे पहले चैतन्य बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका लगाई गई थी। सुको ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट में फ्रेश पिटीशन लगाने के निर्देश दिए हैं। चैतन्य बघेल की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया था कि, न तो उनका नाम शराब घोटाले की ईडी एफआईआर में है और न ही किसी के बयान में उनका उल्लेख किया गया है। इसके बावजूद राजनीतिक द्वेष के तहत उनकी गिरफ्तारी की गई है।आपको बता दे कि चैतन्य बघेल को ईडी ने गिरफ्तार किया था और लंबी पूछताछ के बाद से ईडी की ज्यूडिशियल रिमांड पर रायपुर सेंट्रल जेल में बंद है।

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इसी तरह प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल की ओर से कपिल सिब्बल ने पैरवी की थी। दरअसल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। शराब, कोयला और महादेव सट्टा एप घोटालों में नाम आने के बाद पूर्व सीएम ने सर्वोच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी, जिसकी सुनवाई आज यानी सोमवार को हुई। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल की याचिका को खारिज कर दिया है।

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