CG Breaking : राजधानी में 23 जनवरी से लागू होगी पुलिस कमिश्नर प्रणाली, जारी हुई अधिसूचना

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रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने आज से राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू करने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है। गृह (पुलिस) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार रायपुर नगर क्षेत्र को औपचारिक रूप से पुलिस कमिश्नरेट घोषित किया गया है। यह व्यवस्था 23 जनवरी 2026 से प्रभावशील होगी।

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अधिसूचना में बताया गया है कि रायपुर नगर निगम क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या लगभग 19 लाख है और बढ़ती आबादी, अपराध, ट्रैफिक दबाव एवं शहरी चुनौतियों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

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21 शहरी थाने कमिश्नरेट में होंगे शामिल

अधिसूचना के अनुसार रायपुर नगर पुलिस जिले के तहत आने वाले 21 थाना क्षेत्रों को कमिश्नरेट सीमा में शामिल किया गया है। इनमें प्रमुख रूप से—

सिविल लाइन, देवेंद्र नगर, तेलीबांधा, कोतवाली, गंज,

मोवा थाना, गोल बाजार,

पुरानी बस्ती, डी.डी. नगर,

आमासिवनी, आजाद चौक,

सरस्वती नगर, कबीर नगर,

राजेंद्र नगर, पुरानी बस्ती, विस्तार क्षेत्र, टिकरापारा,

उरला (नगर निगम क्षेत्र में आने वाला भाग), खमतराई, गुढ़ियारी, पंडरी और खम्हारडीह।

इन सभी थाना क्षेत्रों की कानून-व्यवस्था अब सीधे पुलिस आयुक्त के अधीन होगी।

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