तेलंगाना हाईकोर्ट: पवन खेड़ा को राहत, एक हफ्ते की मिली अग्रिम जमानत

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हैदराबाद। तेलंगाना हाईकोर्ट ने कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को असम में दर्ज एक मामले में बड़ी राहत देते हुए एक हफ्ते की अग्रिम जमानत प्रदान की है। यह आदेश शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान पारित किया गया।

न्यायमूर्ति सुजाना कलासिकम ने अपने आदेश में कहा कि पवन खेड़ा को एक सप्ताह का समय दिया जाता है, ताकि वे संबंधित अदालत में जाकर नियमित जमानत के लिए आवेदन कर सकें। इस अवधि के दौरान उन्हें शर्तों के साथ गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान की गई है।

असम पुलिस के मामले से जुड़ा है विवाद

यह मामला असम पुलिस द्वारा दर्ज किया गया है। आरोप है कि पवन खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिंकी भुइयां सरमा को लेकर कुछ गंभीर टिप्पणियां की थीं।

बताया गया है कि पवन खेड़ा ने 5 अप्रैल को यह दावा किया था कि मुख्यमंत्री की पत्नी के पास कई पासपोर्ट और विदेश में संपत्ति है, जिसकी जानकारी चुनावी हलफनामे में नहीं दी गई। इसी बयान को लेकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई थी।

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