तहसीलदार निलंबित, राजस्व प्रकरणों में लापरवाही पर संभाग आयुक्त की कार्रवाई

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दुर्ग। प्रशासनिक कार्यों में लापरवाही और जनसमस्याओं के निराकरण में विलंब को गंभीरता से लेते हुए संभागायुक्त सत्य नारायण राठौर ने राजनांदगांव जिले के घुमका तहसील में पदस्थ तहसीलदार मुकेश कुमार ठाकुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत की गई है। उल्लेखनीय है कि तहसीलदार मुकेश कुमार ठाकुर पर शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरतने, सामान्य राजस्व प्रकरणों के निराकरण में देरी करने तथा आरबीसी 6-4 के तहत पीड़ित परिवारों को मिलने वाली आर्थिक सहायता के मामलों में अनावश्यक विलंब करने के गंभीर आरोप थे।

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संभागायुक्त द्वारा जारी आदेश के तहत निलंबन अवधि में ठाकुर का मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर, राजनांदगांव निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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