
दुर्ग न्यूज, 26 सितंबर। निगम भिलाई ने सम्पत्तिकर भुगतान करने पर नागरिकों को 4 प्रतिशत विशेष छूट कर प्रावधान किया है। 30 सितम्बर तक नागरिक अपने भवन तथा व्यवसायिक भूखण्ड का सम्पत्तिकर का भुगतान कर 4 प्रतिशत छूट का लाभ प्राप्त कर सकते है। नागरिक 2 हजार के नोट से भी टैक्स जमा कर सकते हैं।

निगम आयुक्त रोहित व्यास ने निगम के राजस्व वसुली हेतु एसपीएस. ठेका कम्पनी को निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के सख्त निर्देश दिये हैं। आयुक्त ने कंपनी के प्रतिनिधियों से कहा है कि निगम क्षेत्र में बने नवीन भवन तथा नवनिर्मित तलों का गणना कर टैक्स का निर्धारण कर मांग पत्र भेजें और टेक्स जमा कराएं। 30 सितम्बर तक सम्पत्तिकर जमा कर नागरिक 4 प्रतिशत तक के छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बता दे कि भारत सरकार के रिर्जव बैंक द्वारा पूर्व घोषित अनुसार 30 सितंबर के बाद 2 हजार के नोट बाजार में चलन से बाहर हो जाएगा, निगम ने नागरिकों से कहा है कि अपने सम्पत्तिकर का भुगतान 2 हजार के नोट से भी कर सकते है।
अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी ने निगम क्षेत्र के करदाताओं से अपील करते हुए कहा है कि अपने आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों का स्वविवरणी के माध्यम से नवीन मूल्यांकन के आधार पर सम्पत्तिकर की राशि 30 सितंबर तक जमा कर छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। भवनों में तलों का विस्तारीकरण की जानकारी भी स्वविवरणी में अवश्य दें ताकि भविष्य में जांच के बाद लगने वाले अधिभार से बचा जा सके।

