भिलाई निगम ने 46 लाख वसूलने बीएसएनएल को भेजा कुर्की वारंट 

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भिलाईनगर। नगर निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत स्थित भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) का आफिस सेक्टर 1 एवं सेक्टर 5 भिलाई में है। नगर निगम भिलाई द्वारा नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धाराओं के अंतर्गत बकाया संपत्ति कर 45 लाख 74 हजार 914 रुपए की वसूली हेतु मांग पत्र जारी किया था। बीएसएनएल द्वारा निर्धारित अवधि में देय बकाया संपत्ति कर का भुगतान नहीं किया गया।
फलस्वरूप निगम आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव ने बालकृष्ण नायडू सहायक राजस्व अधिकारी को बकाया राशि की वसूली हेतु अधिकृत किया है कि नगर निगम अधिनियम की धारा 177 एवं 178 के तहत मांग राशि के अनुसार संस्था में जाकर सूर्यास्त के बीच बीएसएनएल कार्यालय को सील करें। अधिनियम के प्राप्त शक्तियों में यह भी निर्दिष्ट है कि भवन स्वामी के बाहरी या भीतरी दरवाजे एवं अन्य खिड़की को खोलकर तोड़ने के लिए भी प्राधिकृत किया जाता है।
नगर निगम भिलाई द्वारा मौके पर पहुंचकर निगम प्रशासन एवं पुलिस बल एवं तोड़फोड़ विभाग के दस्ते के साथ कार्यवाही की जाएगी। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी प्रबंधक भारत संचार निगम लिमिटेड भिलाई-दुर्ग की होगी।

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