पटवारी और शिक्षक रिश्वत लेते गिरफ्तार, बिलासपुर एसीबी की बड़ी कार्रवाई 

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रायपुर। कोरबा के प्रकरण में मिली जानकारी अनुसार प्रार्थी रामायण पटेल, निवासी नया काशी नगर द्वारा एंटी करप्शन ब्यूरो, बिलासपुर में शिकायत की गई थी कि प्राथमिक शाला कोसलडी जिला कोरबा में वह प्रधान पाठक है एवं उनकी पत्नी श्रीमती गरिमा चौहान भी शिक्षक हैं।

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उनकी मुलाकात माध्यमिक शाला बेलतला जिला कोरबा में पदस्थ शिक्षक विनोद कुमार सांडे जो कि वर्तमान में बेसिक फेडरेशन कोरबा के जिला अध्यक्ष भी हैं, से होती रहती थी।

आरोपी विनोद कुमार सांडे द्वारा कहा गया कि तुम्हारी पत्नी गरिमा चौहान का बहुत दूर के स्कूल में स्थानांतरण हो रहा है। डीईओ कोरबा एवं बीईओ कटघोरा से उनके बहुत अच्छे संबंध हैं। यदि स्थानांतरण आदेश को निरस्त करना है तो बीईओ कार्यालय अम्बिकापुर में स्थानांतरण रोकने हेतु 2 लाख रुपये रिश्वत की मांग की गई।

प्रार्थी रिश्वत नहीं देना चाहता था बल्कि आरोपी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था। शिकायत सत्यापन पश्चात् आज ट्रैप आयोजित कर प्रार्थी से आरोपी विनोद कुमार सांडे, शिक्षक को 2 लाख रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया।

दूसरा मामला जांजगीर में पटवारी का है।

प्रकरण में प्रार्थी सत्येन्द्र कुमार राठौर, निवासी पुराना चंदनिया पारा, जांजगीर द्वारा एंटी करप्शन ब्यूरो, बिलासपुर में शिकायत की गई थी कि ग्राम पुटपुरा में उनके एवं परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन है। उक्त जमीन में उनके दो बुआ ने हक त्याग के माध्यम से अपना हक त्याग कर दिया है, जिस पर दस्तावेज में दोनों बुआओं का नाम क्रमांक 1, पीटा ऋण पुस्तिका से नाम हटाने के लिए आवेदन किया था।

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एक माह बीत जाने के उपरांत भी पुटपुरा के पटवारी बालमुकुंद राठौर द्वारा ऋण पुस्तिका से नाम नहीं हटाया गया तथा उक्त कार्य के एवज में 20 हजार रुपये रिश्वत की मांग की जा रही थी। प्रार्थी रिश्वत नहीं देना चाहता था बल्कि आरोपी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था।

शिकायत सत्यापन पश्चात् आज ट्रैप आयोजित कर प्रार्थी से पटवारी बालमुकुंद राठौर को 20 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया।

दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध धारा 7 पीसी एक्ट 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा रही है।

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