छत्तीसगढ़ में अप्रैल से महंगी होगी शराब, अधिसूचना जारी

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० प्लास्टिक की बोतल में बिकेगी शराब

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रायपुर। छत्तीसगढ़ में शराब की बढ़ी हुई कीमतों को आज राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ शासन ने 1 अप्रैल 2026 से विदेशी, देशी शराब और बीयर पर नई ड्यूटी दरें लागू करने का निर्णय लिया है। विदेशी शराब की कीमतों में इसकी RSP (Retail Sale Price) के आधार पर वृद्धि की गई है। जितनी महंगी ब्रांड की शराब होगी, उस पर उतना अधिक ड्यूटी टैक्स लगाया जाएगा। देशी शराब, बीयर और रेडी-टू-ड्रिंक (RTD) पेय पदार्थों पर भी नई ड्यूटी दरें प्रभावी होंगी। हाल में आए केंद्रीय बजट में शराब और सिगरेट पर करों में बदलाव (TCS वृद्धि) के कारण भी कीमतों में उछाल आया है।

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बता दें कि नई आबकारी नीति (2026-27) के तहत अब सरकारी दुकानों में शराब कांच की बोतलों के बजाय प्लास्टिक की बोतलों में बेची जाएगी। कुछ रिपोर्टों के अनुसार, सरकार ने प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए शराब पर लगने वाले 8.5% वैट को हटाने का प्रस्ताव भी दिया था। हालांकि नई ड्यूटी दरों के कारण अंतिम कीमत में बढ़ोतरी ही देखी जा रही है।

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