IPS जीपी सिंह की बहाली का रास्ता साफ़, दिल्ली हाईकोर्ट ने कैट के फैसले को ठहराया सही, भारत सरकार की याचिका ख़ारिज

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रायपुर। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब छत्तीसगढ़ कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह की बहाली का रास्ता साफ़ हो गया है। जीपी सिंह के मामले में कैट के फैसले के खिलाफ भारत सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद 23 अगस्त को केंद्र सरकार की याचिका को ख़ारिज कर दिया। कैट ने 30 अप्रैल 24 को जीपी सिंह को बहाल करने का आदेश दिया था। छत्तीसगढ़ कैडर के 1994 बैच के आईपीएस अफसर जीपी सिंह को वर्ष 2023 में तत्कालीन भूपेश बघेल की सरकार ने राजद्रोह और आय से अधिक संपत्ति के मामले में बर्खास्त कर दिया था।

अपनी बर्खस्तगी के खिलाफ जीपी सिंह कैट गए। कैट ने जीपी सिंह को राजद्रोह और आय से अधिक संपत्ति के मामले में जबरिया सेवानिवृति को गलत ठहराते हुए सेवा में वापस लेने का फैसला दिया। कैट के फैसले के खिलाफ भारत सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाईं। दिल्ली हाईकोर्ट के दो जजों के बैंच ने अपने 19 पेज के फैसले में भारत सरकार की याचिका को ख़ारिज करते हुए कैट के 30 अप्रैल 24 के फैसले को सही ठहराया। कैट के बाद अब दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद जीपी सिंह की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। जीपी सिंह 1994 के छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस अफसरों में वरिष्ठता क्रम में सबसे ऊपर हैं। 1994 बैच के आईपीएस अफसर हिमांशु गुप्ता डीजी के पद पर पदोन्नत हो चुके हैं। जीपी सिंह ने कहा है कि न्याय की जीत हुई है, अदालत पर उनका भरोसा आखिरी क्षणों तक कायम है।

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