बाजार से गांव छोड़ने के बहाने ले गया और मौका पाकर किया दुष्कर्म, आरोपी को उम्रकैद | Took away from the market on the pretext of leaving the village and raped after getting the opportunity, life imprisonment to the accused

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बिलासपुर3 घंटे पहले

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फास्ट ट्रैक को ने 13 महीने के भीतर दिया फैसला। - Dainik Bhaskar

फास्ट ट्रैक को ने 13 महीने के भीतर दिया फैसला।

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छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सात साल की स्टूडेंट से रेप करने के आरोपी युवक को फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश विवेक कुमार तिवारी ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। करीब 13 महीने पहले शादीशुदा युवक बच्ची को बाजार से घर छोड़ने के बहाने अपने साथ ले गया और मौके का फायदा उठाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामला सामने आने पर केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जिस पर कोर्ट ने अब आरोपी को उसकी करतूतों की सजा दी है। मामला हिर्री थाना क्षेत्र का है।

हिर्री के पास गांव में रहने वाली वृद्ध महिला सब्जी बेचने का काम करती है। बीते 21 नवंबर 2021 को महिला दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली सात साल की पोती को लेकर सब्जी बेचने बाजार गई थी। महिला बाजार में सब्जी बेच रही थी। तभी ग्राम मोहदा निवासी भोलाराम उर्फ ढोलाराम निषाद (25) भी बाजार गया था। वह शादीशुदा है और घर में उसकी पत्नी व बच्चे भी हैं। उसे देख दादी के सब्जी बेचने के दौरान बच्ची घर जाने की बात कहने लगी, तब महिला ने बच्ची को भोलाराम के साथ साइकिल में गांव जाने के लिए भेज दी।

घर ले जाने के बजाए मंदिर तरफ ले गया युवक और किया दुष्कर्म
इस दौरान भोलाराम बच्ची को साइकिल में बैठाकर ले गया। लेकिन, बच्ची को उसके घर छोड़ने के बजाए मंदिर तरफ ले गया और सूनसान जगह पर ले जाकर गलत काम किया। बच्ची ने इस घटना की जानकारी अपनी मां को दी। तब परिजन के साथ जाकर उन्होंने पुलिस में केस दर्ज कराया। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया।

कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
आरोपी युवक के गिरफ्तार होने के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ साक्ष्य जुटाकर चालान पेश किया और इसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल चला। ट्रायल में आरोपी युवक पर दोष सिद्ध हुआ। शुक्रवार को कोर्ट ने आरोपी युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रकरण में शासन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह ने पैरवी की।

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