पूर्व IAS अनिल टुटेजा और कारोबारी ढेबर को हाईकोर्ट से राहत, रायपुर जेल शिफ्ट करने आदेश 

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पूर्व IAS अनिल टुटेजा और कारोबारी ढेबर को हाईकोर्ट से राहत, रायपुर जेल शिफ्ट करने आदेश

बिलासपुर। शराब घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व IAS अनिल टुटेजा और कारोबारी अनवर ढेबर को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दोनों ने खुद को रायपुर जेल में ट्रांसफर किए जाने को लेकर हाइकोर्ट में अपील की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद वर्मा की सिंगल बेंच में हुई।

 

 

बता दें, कि पिछले दिनों दोनों को रायपुर जेल से कांकेर और जगदलपुर की जेल में ट्रांसफर किया गया था। जेल अधीक्षक ने एक आवेदन रायपुर की अदालत में पेश किया था जिनमें उन्होंने दोनों पर शांति भंग करने का आरोप लगाते हुए दोनों को अलग अलग कांकेर और जगदलपुर की जेल में शिफ्ट करने की मांग की थी जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था।

 

इस फैसले के खिलाफ दोनों ने हाइकोर्ट में अपील की। अपनी याचिका में दोनों ने कहा कि, उनका केस रायपुर में चल रहा है, उनका वकील और परिवार यहां है ऐसे में कोर्ट का फैसला उनके लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है। साथ ही यह भी बताया गया कि निचली अदालत ने उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया था।

 

मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों की अपील स्वीकार करते हुए उन्हें तुरंत रायपुर जेल शिफ्ट करने का ऑर्डर प्रशासन को जारी किया है।

गौरतलब है कि आबकारी, कोयला और कस्टम मिलिंग घोटाले के अन्य आरोपियों को पिछले महीने ही प्रदेश के विभिन्न जेलों में ट्रांसफर किया गया था। ED की विशेष कोर्ट के आदेश पर रायपुर जेल में बंद इन मामलों से जुड़े आरोपियों को अलग-अलग जेलों में भेजा गया क्योंकि उन पर रायपुर जेल में एक सिंडीकेट चलाने और VIP ट्रीटमेंट लेने का आरोप लगा था।

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आबकारी घोटाला मामले में आरोपी अनवर ढेबर को अंबिकापुर और अनिल टुटेजा को कांकेर जेल शिफ्ट किया गया था, जबकि एपी त्रिपाठी को जगदलपुर जेल भेजा गया था।

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