किप्टो ट्रेडिंग में रकम इन्वेस्टमेन्ट के नाम पर 62 लाख की ठगी

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० दो आरोपी पंजाब से गिरफ्तार

दुर्ग। पद्मनाभपुर थाना अंतर्गत निवासी डॉ. बसंत वर्मा उम्र 59 साल को आरोपियो ने वाट्सएप एवं टेलीग्राम के माध्यम से फरवरी 2024 से अप्रैल 2024 के मध्य क्रिप्टो करेंसी में लाभ देने के नाम पर अलग-अलग बैंक खातों में प्रार्थी से 62,78,187/-रु. का धोखाधड़ी करने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराया गया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 171/24 धारा 420 भादवि का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान जिला सायबर सेल एवं विभिन्न बैंको से प्राप्त डिटेल के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि आरोपी साहिल कुमार के भारतीय स्टेट बैंक खाता में कुल 14,10, 000/- रू. जाना पाया गया। जिस संबंध में आरोपी की गिरफ्तारी पतासाजी हेतु विशेष टीम गठित कर सायबर सेल थाना पद्मनाभपुर एवं थाना भिलाई-3 के कर्मचारियों को पंजाब रवाना किया गया था जो टीम द्वारा आरोपियों को सायबर सेल की मदद से पंजाब के जिला मंशा थाना शार्दुलगढ़ से 2 आरोपी साहिल कुमार एवं राकेश कुमार को गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमाण्ड पर लाया गया। प्रकरण के उक्त आरोपियो से पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि प्रकरण में संदीप यादव जो आलू का थोक व्यवसाय का कार्य करता है के द्वारा गिरफ्तार आरोपियों के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से किप्टो करेंसी में लाभ दिलाने का झांसा देकर ठगी किया गया है। आरोपी संदीप यादव दोनो पैरो से दिव्यांग होने से आरोपी को नोटिस देकर न्यायालय में उपस्थित होने हिदायत दिया गया है। प्रकरण में और अन्य आरोपी एवं खाता धारकों की जानकारी लेकर गिरफ्तारी और जब्ती की कार्यवाही की जाएगी।

आरोपियों द्वारा प्रार्थी से इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, पंजाब एवं सिन्ध बैंक, डीबीएस, कोटक महिन्द्रा, भारतीय स्टेट बैंक, यश बैंक के अलग-अलग खातों का ठगी में इस्तेमाल किया गया है।

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गिरफ्तार आरोपी साहिल कुमार पिता अशोक कुमार ने अपने भारतीय स्टेट बैंक के खाता में 14,10,000/- रू. लिया है।इसी प्रकार आरोपी राकेश कुमार पिता अमरजीत लाल ने 14,10,000/-रू. में से 5,00,000/-रू. अपनी पत्नी के खाते में लिया है।

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