धारदार टांगी से दंपति की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास | Life imprisonment for the accused of killing the couple with a sharp knife

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जशपुरनगर17 घंटे पहले

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धारदार हथियार से वार कर दंपति की हत्या करने वाले आरोपी युवक को सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। जानकारी के मुताबिक 31 मार्च 2020 को सोनक्यारी चौकीक्षेत्र के ग्राम रेमने में सावन राम एवं उसकी पत्नी मुक्ति बाई की टांगी से मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक दंपति के बेटे की रिपोर्ट पर पुलिस ने उसी गांव के फिरू राम उम्र 34 साल निवासी रेमने को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा था।

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अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में श्रीमती अनिता डहरिया, सत्र न्यायाधीश जशपुर द्वारा आदेश पारित किया गया कि अभियोजन साक्ष्य की विवेचना से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर प्रकरण के आरोपी फिरू राम को धारा 302 में दोषसिद्ध पाए जाने पर आजीवन कारावास और 200 रुपए अर्थदण्ड के दण्ड से दंडित किया गया है। अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं किए जाने पर 4 माह अतिरिक्त कारावास अगल से आदेशित किया गया है।

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