कोयला घोटाला : IAS समीर विश्नोई की 4 करोड़ की 9 अवैध संपत्तियां कुर्क करने आदेश

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रायपुर। राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) की जांच में कोयला घोटाले के प्रमुख आरोपी आईएएस समीर विश्नोई की लगभग 4 करोड़ रुपये मूल्य की 9 अवैध अचल संपत्तियों का खुलासा हुआ है। इस मामले में पेश आवेदन पर विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, रायपुर ने संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश जारी किया है।

कोयला घोटाले के आरोपी और 2018 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी समीर विश्नोई के खिलाफ राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने अपराध क्रमांक 23/2024 के तहत धारा 13 (1) बी, 13 (2) पीसी एक्ट 1988 (संशोधित) के अंतर्गत आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है।

जांच में सामने आया है कि समीर विश्नोई ने अपने परिवार के सदस्यों और विभिन्न फर्मों के नाम पर करोड़ों रुपये की अवैध अचल संपत्तियां अर्जित की हैं। कोयला घोटाले की जांच के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) पहले ही उनकी 5 अचल संपत्तियों को अटैच कर चुका है।

अब नई जांच में लगभग 4 करोड़ रुपये मूल्य की 9 अतिरिक्त अवैध संपत्तियों का पता चला है, जिसे कुर्क करने के लिए ईओडब्ल्यू ने विशेष अदालत में आवेदन प्रस्तुत किया था। अदालत ने इस पर कार्रवाई करते हुए संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया है।

इस आदेश के बाद समीर विश्नोई द्वारा अर्जित इन अचल संपत्तियों की बिक्री पर पूरी तरह रोक लग गई है। इससे पहले सौम्या चौरसिया की अवैध संपत्तियों की भी कुर्की की कार्रवाई न्यायालय के आदेश से की जा चुकी है।

ब्यूरो ने बताया है कि इस मामले में पंजीबद्ध अन्य आरोपियों और लोक सेवकों के खिलाफ भी संपत्ति कुर्की की कार्रवाई आगे प्रक्रिया में है।

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