
दुर्ग न्यूज, 4 सितंबर। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के पोस्टिंग संशोधन आदेश को राज्य सरकार ने निरस्त कर दिया है। इस संदर्भ में राज्य सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया है। पोस्टिंग संशोधन आदेश को निरस्त करने के बाद शिक्षकों को 10 दिन के भीतर पूर्व में पदांकित स्कूलों में ज्वाइनिंग देने के निर्देश दिए हैं। उन स्कूलों में निर्धारित समय तक ज्वाइन नहीं करने पर पदोन्नति को निरस्त माना जाएगा। देखें जारी आदेश –

संशोधन निरस्तीकरणऑर्डर

