
दुर्ग न्यूज़, 1 जनवरी। कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने भिलाई में संचालित चार नर्सिंग होम द्वारा एक्ट का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की गयी है। श्रीमन डायग्नोस्टिक सेंटर पावर हाउस भिलाई, डॉ. रीता चाबा क्लीनिक पावर हाउस भिलाई, साई मेडिकल स्टोर्स डॉ ज्ञानेश मिश्रा न्यू बसंत टॉकीज के पास सुपेला भिलाई एवं एसबीएस. हॉस्पिटल विजय कॉम्प्लेक्स केम्प-2 पावर हाउस भिलाई सहित चार संस्थाओं के संचालकों को नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन करते पाये जाने पर नर्सिंग होम एक्ट की धारा 12 (क) (1) के तहत 20-20 हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया है। साथ ही उन्होंने लायसेंस प्राप्त होने तक उक्त चारों संस्थाओं का संचालन बंद रखने निर्देशित किया है।

बता दें कि जांच दल ने उक्त संस्थानोंं का आकस्मिक जांच किया था।जिसमें एसबीएस. हॉस्पिटल में मेडिकल डॉयरेक्टर की उपलब्धता नही पाई गयी एवं उससे संबंधित दस्तावेज संस्था संचालक द्वारा जांच दल को उपलब्ध नहीं कराया गया। चिकित्सकीय संस्थान में केवल एक एमबीबीएस डॉक्टर की नियुक्ति पाई गयी, जबकि 20 बेड हॉस्पिटल संचालन हेतु मानक रूप से 3 एमबीबीएस. डॉक्टर अनिवार्य हैं। नगर निगम भिलाई द्वारा संबंधित संस्था को जारी अनुज्ञप्ति लायसेंस की वैधता समाप्त हो गयी थी। अस्पताल परिसर में उपलब्ध फार्मेसी में फार्मासिस्ट का अभाव पाया गया, एक्स-रे टेक्नीशियन नहीं था, महिला एवं पुरूष मरीजों के लिए पृथक-पृथक वाशरूम नहीं बने हैं। आईसीयू. में कार्यरत स्टॉफ एवं अस्पताल में कार्यरत अन्य स्टाफ निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप नहीं पाये गये। इसी प्रकार डॉ. रीता चाबा क्लीनिक पावर हाउस भिलाई, श्री साई मेडिकल स्टोर्स एवं श्रीमन डायग्नोस्टिक सेंटर लैब अंतर्गत डॉ सुमन राव क्लीनिक सहित तीनों संस्थाओं का संचालन बिना नर्सिंग होम एक्ट लायसेंस के किया जाना पाया गया, जो कि नर्सिंग होम एक्ट 2010 व 2013 का उल्लंघन है। दण्डित जुर्माना राशि नोटिस जारी होने के 5 दिन के भीतर ’’सुपरवाईजरी अथॉरिटी सीजी नर्सिंग होम एक्ट डिस्ट्रिक्ट दुर्ग’’ के नाम पर बैंक ड्रॉफ्ट बनवाकर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दुर्ग में जमा करने निर्देशित किया गया है। साथ ही लायसेंस प्राप्त होने तक चारों संस्थाओं का संचालन बंद रखने निर्देशित किया गया है।

