भिलाई नगर निगम द्वारा 56 भवन स्वामी के विरूद्व कुर्की वारंट जारी

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लंबे समय से जमा नहीं कर रहे प्रापर्टी टैक्स

भिलाईनगर। नगर निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत 56 भवन स्वामियों को कुर्की वारंट जारी किया गया है। इनके द्वारा लंबे समय से संपत्तिकर की राशि जमा नहीं की जा रही है। आयुक्त के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। इस कार्य हेतु कुर्की अधिकारी धीरज साहू की नियुक्ति की गई है। वे सभी देनदारों से संपर्क कर 30 जून तक राशि की वसूली करने कार्रवाई करेंगे।

निगम आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव संपत्तिकर की वसूली शत प्रतिशत करने समय-समय पर राजस्व करों की वसूली की समीक्षा की जा रही है। उन्होने संपत्तिकर विभाग को निर्देशित किया कि लंबे समय से निगम का टैक्स जमा नहीं करने वाले भवन स्वामियों की सूची जोनवार प्रस्तुत करें। सूची के आधार पर जोन-1 नेहरू नगर क्षेत्र के 56 व्यवसायिक एवं आवासीय भवन स्वामियों द्वारा लंबे समय से संपत्तिकर राशि का भुगतान नहीं किया गया है। निगम द्वारा सभी भवन स्वामी को नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 174 की नोटिस जारी कर निगम को देय लंबित राशि का भुगतान करने को कहा गया। नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद आयुक्त ने उन सभी 56 भवन स्वामियो के विरूद्व नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 175 के अधीन शक्ति पत्र कुर्की वारंट जारी कर कुर्की अधिकारी, को आदेशित किया है कि उक्त भवन स्वामियों से 30 जून तक निगम को देय लंबित राशियों का वसूली कर निगम कोष में जमा कराये। निर्धारित राशि 30 जून तक जमा नहीे करने वाले प्रतिष्ठिानों एवं दुकानों पर तालाबंदी की जाएगी। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित की स्वयं की होगी।

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