दुर्ग निगम और नगर पंचायत उत‌ई क्षेत्र के शिकायतों के निराकरण हेतु समीक्षा बैठक 26 को

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दुर्ग। राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले में सुशासन तिहार-2025 कार्यक्रम संचालित है। जिसका उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने तथा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करना व विकास कार्यों में गति लाने के साथ ही आम जनता, जन-प्रतिनिधियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों से सीधा संवाद स्थापित करना है। कलेक्टर अभिजीत सिंह के मार्गदर्शन में जिले में सुशासन तिहार 2025 के तहत पहले चरण ( 8 से 11 अप्रैल तक) में समाधान पेटी/ऑनलाइन माध्यम से आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। इन आवेदन पत्रों (शिकायत/मांग) का समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण किया जाना है। सुशासन तिहार 2025 अंतर्गत विभिन्न कार्यालयों/निकायों में प्राप्त आवेदन पत्रों (मांग/शिकायत) के निराकरण की प्रगति की समीक्षा निर्धारित तिथियों एवं स्थानों में प्रातः 10 बजे से की जाएगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार 26 अप्रैल को नगर निगम दुर्ग क्षेत्र तथा नगर पंचायत उतई क्षेत्र के आवेदनों की समीक्षा लोक निर्माण विभाग दुर्ग के सभागार में की जाएगी। इसी प्रकार 27 अप्रैल को नगर निगम भिलाई क्षेत्र तथा नगर निगम रिसाली क्षेत्र के आवेदनों की समीक्षा नगर निगम भिलाई के सभाकक्ष में, 29 अप्रैल को नगर निगम भिलाई चरौदा क्षेत्र, नगर पालिका कुम्हारी क्षेत्र और नगर पालिका जामुल क्षेत्र के आवेदनों की समीक्षा नगर निगम भिलाई चरौदा के सभाकक्ष में की जाएगी। 30 अप्रैल को जनपद पंचायत धमधा, नगर पंचायत धमधा एवं नगर पालिका अहिवारा क्षेत्र के आवेदनों की समीक्षा जनपद पंचायत धमधा के सभाकक्ष में की जाएगी। 2 मई को जनपद पंचायत दुर्ग क्षेत्र के आवेदनों की समीक्षा लोक निर्माण विभाग दुर्ग के सभाकक्ष में तथा 3 मई को जनपद पंचायत पाटन, नगर पंचायत पाटन और नगर पालिका अम्लेश्वर के आवेदनों की समीक्षा जनपद पंचायत पाटन के सभाकक्ष में की जाएगी। उक्त समीक्षा बैठकों में रैण्डम आधार पर चयनित शिकायत आवेदनों के निराकरण की गुणवत्ता की भी विस्तृत समीक्षा की जायेगी। प्रत्येक समीक्षा बैठक में समस्त विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी, संबंधित क्षेत्र के खण्ड स्तरीय अधिकारी एवं जिला नोडल अधिकारी/सहायक नोडल अधिकारी (सुशासन तिहार-2025) तथा सर्व संबंधित अनुविभाग अधिकारी (रा.)/अनुविभागीय दण्डाधिकारी व सर्व संबंधित तहसीलदार/अतिरिक्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार को अनिवार्य रूप से उपस्थिति सुनिश्चित करने कहा गया है।

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