एक्सपायर लायसेंस पर चल रहा था शहर का भिलाई और सिन्हा नर्सिंग होम

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गाईड लाइन का पालन करने तथा 20 हजार जुर्माना बाद ही  होगी बहाली

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दुर्ग, 3 अप्रैल। नर्सिंग होम एक्ट की टीम द्वारा सुपेला नर्सिंग होम इंदिरा नगर कोहका रोड सुपेला भिलाई का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल संस्थान को नर्सिंग होम एक्ट के तहत प्रदत्त लायसेंस में 8 बिस्तर संचालन करने की अनुमति प्राप्त है। परन्तु नर्सिंग होम एक्ट द्वारा प्रदत्त लायसेंस की अवधि समाप्त हो गई है। उसके बाद भी बिना लायसेंस नवीनीकरण के संस्था का संचालन करते हुए पाया गया। यह नर्सिंग होम एक्ट नियम 2010- एवं 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन है।
नर्सिंग होम एक्ट 2013 में वर्णित अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों के अधीन जो कोई भी अनुज्ञा पत्र के संबंध में बनाये गये प्रावधान का उल्लंघन करता है तो 20 हजार रूपए के जुर्माने से दण्डनीय होगा।

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सिन्हा हॉस्पिटल भी बगैर लायसेंस चल रहा
इसी प्रकार नर्सिंग होम एक्ट की टीम ने सिन्हा हास्पिटल सुपेला चौक भिलाई का भी औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल संस्थान को नर्सिंग होम एक्ट के तहत प्रदत्त लायसेंस वैधता 17 मई 2019, 10 बिस्तर संचालन करने की अनुमति प्राप्त है। परन्तु नर्सिंग होम एक्ट द्वारा प्रदत्त लायसेंस की अवधि समाप्त हुए लगभग 4 साल बीत जाने के उपरांत भी लायसेंस का नवीनीकरण नहीं कराया। टीम ने मौके पर संस्था का संचालन करते हुए पाया। इस संस्था पर भी 20 हजार जुर्माना किया गया।

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