महिला के हाथ-पैर बांधकर किया रेप; कोर्ट ने दोषी को सुनाई उम्रकैद की सजा | Woman raped by tying her hands and legs; The court sentenced the convict to life imprisonment

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कोरबा11 मिनट पहले

कोरबा जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में महिला के घर में घुसकर लूट और दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सोमवार को दोषी काशिब खान को उम्रकैद और उसके सहयोगी पवन चौरसिया को 10 साल की सजा सुनाई, साथ ही 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

घटना 11 मई 2020 की थी। महिला अपने घर में अकेली थी, तभी काशिब खान और पवन चौरसिया लूट की नीयत से घर में घुसकर छिप गए। जब महिला खाना खाकर सोने गई, तो दोनों ने महिला को पकड़ लिया। उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया, ताकि वो शोर न मचा सके और उसके हाथ-पैर बांधकर अलमारी में रखे नगद और सामान लूट लिए। इसके बाद उनकी नीयत बिगड़ गई। काशिब खान ने महिला के साथ दुष्कर्म किया। महिला के विरोध करने पर दोनों आरोपियों ने उसके साथ मारपीट भी की। हालांकि पवन चौरसिया ने उसके साथ रेप नहीं किया।

दोषी पवन चौरसिया।

दोषी पवन चौरसिया।

पिटाई के कारण महिला को गंभीर चोटें आई थीं। वारदात को अंजाम देकर दोनों आरोपी फरार हो गए। महिला को उन्होंने कमरे में बंद कर दिया था। 12 मई को पीड़िता ने जोर-जोर से दरवाजा खटखटाया, तब जाकर पड़ोसी वहां आए और महिला को बाहर निकाला। रामपुर चौकी में पीड़िता ने मामला दर्ज कराया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। इसके बाद उनके खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस की सुनवाई हुई। जिसमें दोनों आरोपी दोषी पाए गए।

दोषी कशीब खान।

दोषी कशीब खान।

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शासकीय लोक अभियोजक रोहित राजवाड़े ने बताया कि इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में सभी आरोप सही पाए गए। सबूतों के मद्देनजर अपर सत्र न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल ने काशिब खान और पवन चौरसिया को दोषी करार दिया। काशिब को उम्रकैद और पवन चौरसिया को अलग-अलग धाराओं में 10 वर्ष की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा दोनों आरोपियों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

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