नाबालिग के साथ गैंगरेप के आरोपियों को आजीवन कारावास 

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बलरामापुर। रामानुजगंज अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट शुभ्रा पचौरी ने नाबालिग पीड़िता के साथ गैंगरेप करने के मामले में 3 आरोपियों को आजीवन कारावास एवं 20 हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है।

न्यायालीन सूत्रों से प्रकरण के संबंध में मिली जानकारी अनुसार कुसमी थाना क्षेत्र अंतर्गत पीड़िता अपने दीदी के यहां शादी में सम्मिलित होने 7.6.2023 को गई थी इसी दौरान दिन में 11:30 बजे शादी के कार्यक्रम के दौरान वह डांस कर रही थी। जिसे अभियुक्तों ने देखा व दोपहर 2 बजे अभियुक्त विनोद एक्का उम्र 25 वर्ष, चंद्र प्रकाश मिंज उम्र 25 वर्ष एवं संदीप तिर्की उम्र 19 वर्ष हंसपुर थाना करौंधा के रहने वाले हैं। सभी एक राय होकर नाबालिग पीड़िता को आइसक्रीम खिलाने के बहाने जबरदस्ती ले जाना चाह रहे थे। वह नहीं जाना चाह रही थी पर जबरदस्ती उसे स्कूटी में बैठा कर ले गए एवं जंगल के किनारे बांध के पास बारी-बारी से तीनों युवकों के द्वारा बलात्कार किया गया। वही उसे रात्रि 10 बजे किसी को नहीं बताने की धमकी देते हुए उसे घर में छोड़ दिया। पीड़िता द्वारा घटना के दूसरे दिन लिखित शिकायत थाने में दर्ज कराई जिस पर धारा 363, 376 घ और पॉक्सो एक्ट की धारा 4,6 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।

कुसमी थाना पुलिस द्वारा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक राजेंद्र गुप्ता द्वारा पैरवी की गई। लोक अभियोजक ने बताया कि मामले में अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट शुभ्रा पचौरी द्वारा तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

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