शादीशुदा महिला ने किया नाबालिग का यौन शोषण, POCSO के तहत कड़ी कार्रवाई

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कवर्धा। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में एक 27 वर्षीय विवाहित महिला पर 17 वर्षीय नाबालिग लड़के के साथ दुष्कर्म ‘ करने का गंभीर आरोप लगा है। सिटी कोतवाली पुलिस ने पीड़ित (नाबालिग) की शिकायत पर आरोपी महिला के खिलाफ पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।

मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी महिला और नाबालिग लड़के की जान-पहचान सोशल मीडिया के माध्यम से हुई थी। धीरे-धीरे यह जान-पहचान बातचीत में बदली और महिला ने नाबालिग को मिलने के बहाने कवर्धा शहर के एक निजी होटल में बुलाया।
होटल के कमरे में महिला ने नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध बनाए।

महिला ने संबंध बनाने के बाद नाबालिग को डराया-धमकाया कि यदि उसने इस बारे में किसी को बताया, तो वह उसे झूठे मामले में फंसा देगी या खुद को नुकसान पहुंचा लेगी।

इधर नाबालिग लड़का पिछले कुछ दिनों से गुमसुम और डरा हुआ रहने लगा था। जब परिजनों ने उससे कड़ाई से पूछताछ की, तो उसने आप बीती सुनाई। तब परिजनों ने सिटी कोतवाली थाने पहुंचकर मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई। मामले की संवेदनशीलता और पीड़ित के नाबालिग होने के कारण पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की।
महिला के खिलाफ आईपीसी की संबंधित धाराओं और पॉक्सो एक्ट (बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम) के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोपी महिला को उसके निवास स्थान से हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।
पुलिस उस होटल के रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है, जहाँ इस वारदात को अंजाम दिया गया।

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कोतवाली प्रभारी ने कहा कि नाबालिग की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई की गई है। आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। कानून में नाबालिग के साथ किसी भी प्रकार का यौन शोषण गंभीर अपराध है, चाहे आरोपी महिला हो या पुरुष।

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