पाटन मास्टर प्लान का प्रकाशन, एक महीने तक दावा-आपत्ति

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दुर्ग न्यूज। पाटन विकास योजना 2031 (प्रारूप) का प्रकाशन कर दिया गया है। मास्टर प्लान में नगर पंचायत क्षेत्र सहित आसपास के 10 गांवों को शामिल किया गया है। (छ0ग0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 18 (1) के तहत् सोमवार को नगर पंचायत, पाटन के मीटिंग हॉल में छग शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय के आदेश अनुसार नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 17-क (1) के तहत गठित समिति के सदस्य व नगर पंचायत अध्यक्ष भूपेन्द्र कश्यप की अध्यक्षता में किया गया।
संयोजक भानु प्रताप सिंह पटेल, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा पाटन निवेश क्षेत्र में शामिल ग्रामों क्रमशः खोरपा, अटारी, अखरा, दैवमोर बठेना, सिकोला, सुपकान्हा, सोनपुर, खम्हरिया, पदंर एवं पाटन नगर पंचायत क्षेत्र एवं प्रकाशित विकास योजना के संबंध में संक्षिप्त जानकारी प्रदान की गई तथा प्रकाशित मानचित्रों का अवलोकन 17-क (1) के तहत गठित समिति के उपस्थित सदस्यों को कराया गया। प्रकाशित विकास योजना के संबंध में आगामी 30 दिवस के भीतर जनसामान्य से आपत्ति एवं सुझाव कलेक्टोरेट कार्यालय दुर्ग, स्थानीय नगर पंचायत पाटन, कार्यालय संभाग आयुक्त, दुर्ग तथा नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग में प्राप्त किया जाएगा। विकास योजना प्रकाशन में प्रतीक दीक्षित सहायक संचालक, श्रीमती वर्षा दीवान मिश्रा वरिष्ठ शोध सहायक, राजेश डूंभरे वरिष्ठ मानचित्रकार एवं अन्य संबंधित कर्मचारी उपस्थित थे।

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