भिलाई मेन मार्केट में दूसरे की जमीन पर 28 साल से कब्जा जमाए व्यवसायी को निगम ने खदेड़ा

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साडा के समय आबंटित भूखंड पर अब पीड़ित को मिला कब्जा

दुर्ग न्यूज 5 फरवरी। विशेष क्षेत्र प्राधिकरण भिलाई ( साडा )के कार्य अवधि के दौरान 1995 में पीएन साहू को पंजीकृत सस्ता बाजार कैंप क्षेत्र के फल मार्केट में भूखंड क्रमांक 70 व्यवसाय के लिए आबंटित हुआ था। परन्तु 8 बाई 12 फीट के उस भूखंड पर मुकेश जायसवाल ने कब्जा कर अपना व्यवसाय प्रारंभ कर दिया था, यहां उसने बकायदा शेड भी बना रखा था। जिसके चलते पीएन साहू अपना व्यवसाय आरंभ नहीं कर पाया। 28 वर्ष बाद जब मामला भिलाई निगम के संज्ञान में आया तो अनाधिकृत कब्जाधारी को निगम ने नोटिस जारी किया और भूखंड क्रमांक 70 सस्ता मार्केट पावर हाउस कैंप 2 से कब्जा खाली करने कहा। परंतु नोटिस की अवहेलना करते हुए मुकेश ने कब्जा खाली नहीं किया और न ही आबंटन से संबंधित कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत किया। निगम ने जारी नोटिस में शीघ्र ही कब्जा हटा लेने और निगम को सूचित करने कहा था। अन्यथा निगम अधिनियम की धारा 1956 के तहत हटाने की कार्रवाई निगम द्वारा की जाएगी। लेकिन कब्जाधारी ने नोटिस का जवाब नहीं दिया और न ही कब्जा हटाने में दिलचस्पी दिखाई। नोटिस देने के कुछ दिन के भीतर निगम के सहायक राजस्व अधिकारी अनिल मेश्राम द्वारा पुलिस बल की उपस्थिति में भूखंड क्रमांक 70 से अवैध कब्जा को खाली कराया गया। कब्जा खाली कराकर मूल आबंटिती पीएन साहू को प्रदान किया गया तथा इसका पंचनामा भी तैयार किया गया। निगम आयुक्त रोहित व्यास ने अवैध कब्जा, अतिक्रमण एवं अवैध प्लाटिंग पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसी तारतम्य में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने भिलाई निगम द्वारा निरंतर कार्रवाई की जा रही है।

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