महिला के हाथ-पैर बांधकर किया रेप; कोर्ट ने दोषी को सुनाई उम्रकैद की सजा | Woman raped by tying her hands and legs; The court sentenced the convict to life imprisonment

Share this

कोरबा11 मिनट पहले

कोरबा जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में महिला के घर में घुसकर लूट और दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सोमवार को दोषी काशिब खान को उम्रकैद और उसके सहयोगी पवन चौरसिया को 10 साल की सजा सुनाई, साथ ही 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

घटना 11 मई 2020 की थी। महिला अपने घर में अकेली थी, तभी काशिब खान और पवन चौरसिया लूट की नीयत से घर में घुसकर छिप गए। जब महिला खाना खाकर सोने गई, तो दोनों ने महिला को पकड़ लिया। उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया, ताकि वो शोर न मचा सके और उसके हाथ-पैर बांधकर अलमारी में रखे नगद और सामान लूट लिए। इसके बाद उनकी नीयत बिगड़ गई। काशिब खान ने महिला के साथ दुष्कर्म किया। महिला के विरोध करने पर दोनों आरोपियों ने उसके साथ मारपीट भी की। हालांकि पवन चौरसिया ने उसके साथ रेप नहीं किया।

दोषी पवन चौरसिया।

दोषी पवन चौरसिया।

पिटाई के कारण महिला को गंभीर चोटें आई थीं। वारदात को अंजाम देकर दोनों आरोपी फरार हो गए। महिला को उन्होंने कमरे में बंद कर दिया था। 12 मई को पीड़िता ने जोर-जोर से दरवाजा खटखटाया, तब जाकर पड़ोसी वहां आए और महिला को बाहर निकाला। रामपुर चौकी में पीड़िता ने मामला दर्ज कराया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। इसके बाद उनके खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस की सुनवाई हुई। जिसमें दोनों आरोपी दोषी पाए गए।

दोषी कशीब खान।

दोषी कशीब खान।

READ MORE  टॉयलेट में फिसलकर गिरने से टूटा था हाथ, अस्पताल से डिस्चार्ज होते समय हुआ फरार, लापरवाही बरतने पर प्रहरी सस्पेंड | Hand was broken after slipping and falling in the toilet, absconded while being discharged from the hospital, guard suspended for negligence

शासकीय लोक अभियोजक रोहित राजवाड़े ने बताया कि इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में सभी आरोप सही पाए गए। सबूतों के मद्देनजर अपर सत्र न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल ने काशिब खान और पवन चौरसिया को दोषी करार दिया। काशिब को उम्रकैद और पवन चौरसिया को अलग-अलग धाराओं में 10 वर्ष की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा दोनों आरोपियों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

खबरें और भी हैं…