ढाबा मालिक पर हमला करने वालों को 2 -2 साल की सजा | Those who attacked Dhaba owner were sentenced to 2-2 years

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जशपुरनगर13 घंटे पहले

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राष्ट्रीय राजमार्ग 43 में स्थित डोड़काचौरा गांव में बुजुर्ग ढाबा संचालक दशरथ जायसवाल पर 14 जुलाई 2020 की सुबह आरोपी राजकुमार, रोहित दास, जितेंद्र राम, नरेंद्र सिंह ने लोगों ने लाठी, डंडे और चाकू से हमला कर दिया था। इस मामले में जिला और सत्र न्यायधीश अनीता डहरिया ने घटना के तीनों आरोपियों को दो -दो साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों आरोपियों को 3 -3 हजार का अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।

अर्थदंड न चुकाने पर चार-चार माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस हमले में ढाबा संचालन गंभीर रूप घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए झारखंड के रांची रेफर कर दिया गया था। जहां निजी अस्पताल में बुजुर्ग का कई दिन उपचार चला था। जशपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 43 के पास मौजूद डोड़काचौरा गांव में बुजुर्ग ढाबा संचालक पर हमले के आरोप में सिटी कोतवाली पुलिस ने अज्ञात हमलवारों पर मामला दर्जकर उनकी निशानदेही करके उनकी गिरफ्तारी की थी।

जायसवाल ढाबा के संचालक दशरथ जायसवाल सुबह घर से तकरीबन 4 बजे सैर करने के लिए निकले थे, वे सड़क के किनारे स्थित अपने ढाबा में कुछ देर रुकने के बाद गम्हरिया की ओर पैदल चलते हुए जा रहे थे। इसी दौरान उन पर किसी शख्स ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। वारदात की सूचना गांव वालों ने उनके परिवार वालों को दी। जिसके बाद परिजनों ने उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया।

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