नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत के वार्डों का आरक्षण 19 को कलेक्टोरेट के सभाकक्ष में शाम 4 बजे से

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दुर्ग, 16 दिसंबर। नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2024 हेतु छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम 1994 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956/नगर पालिका अधिनियम 1961 के प्रावधान अनुसार नगर पालिक निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत के वार्डों के आरक्षण 19 दिसंबर, दिन गुरूवार को शाम 4 बजे जिला कार्यालय दुर्ग के सभाकक्ष में होना है। कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने परिपत्र जारी कर आयुक्त नगर पालिका निगम दुर्ग, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद कुम्हारी/अहिवारा/अमलेश्वर एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत उतई/धमधा/पाटन को सूचना की एक-एक प्रति नगर पालिक निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत कार्यालय के सूचना पटल पर एक-एक प्रति प्रत्येक वार्ड सहित चस्पा कर प्रकाशित करने एवं प्रकाशन का प्रमाण-पत्र कार्यालय कलेक्टर को विशेष वाहक के माध्यम से भेजने निर्देश दिए हैं। आरक्षण हेतु निर्धारित तिथि एवं समय के एक घण्टे पूर्व अपने स्टॉफ के साथ अभिलेख सहित पूर्ण तैयारी के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने कहा गया है।

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