हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट हेतु 2 से 14 मई तक दुर्ग में आयोजित होंगे शिविर

Share this

दुर्ग। केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 एवं केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 में दिये गये प्रावधानों के अतिरिक्त उच्च न्यायालय द्वारा समय-सयम पर जारी अन्य निर्देशों के पालन में प्रदेश़ में 1 अप्रैल 2019 के पूर्व के वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगाया जाना अनिवार्य किया गया है। उक्त निर्देश के अनुक्रम में आम जनता/कार्यालयीन अधिकारी, कर्मचारियों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न स्थानों पर शिविर आयोजित कर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाये जा रहे हैं। संबंधित कंपनी यथा रोसमेरटा सेफ्टी सिस्टम लिमि. के कर्मचारी द्वारा यह कार्रवाई की जा रही है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी एसएल लकड़ा से प्राप्त जानकारी अनुसार 2 से 5 मई तक कलेक्टोरेट परिसर दुर्ग में, 6 तथा 7 मई को जिला न्यायालय परिसर दुर्ग में शिविर आयोजित की जाएगी। इसी प्रकार 9 मई को जिला पंचायत परिसर दुर्ग में, 10 तथा 11 मई को बस स्टैण्ड दुर्ग में और 13 व 14 मई को नगर निगम परिसर दुर्ग में शिविर आयोजित की जाएगी। उक्त शिविर में आवेदक अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड के साथ उपस्थित होकर निर्धारित शुल्क जमा कर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट हेतु आर्डर कर सकते हैं।

Share this
READ MORE  सुकमा में नक्सलियों ने मुखबिरी के शक में फिर की 2 ग्रामीणों की धारदार हथियार से हत्या