शंकराचार्य हास्पिटल और अर्बन कंपनी पर 35 हजार जुर्माना 

Share this

http://durgnews.in/wp-content/uploads/2026/07/SR-Hospital-2.jpeg

० सफाई व्यवस्था में लापरवाही के लिए अर्थदण्ड

http://durgnews.in/wp-content/uploads/2026/07/SR-Hospital-1.jpeg

भिलाई। नगर निगम द्वारा आज अर्बन कंपनी को शंकराचार्य हॉस्पिटल से ठोस अपशिष्ट के साथ बायोमेडिकल वेस्ट प्राप्त कर सब्जी मंडी के पीछे डालने पर अर्बन कंपनी को 25000 रुपए एवं शंकराचार्य हॉस्पिटल को 10000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया।

अर्बन कंपनी एवं शंकराचार्य हॉस्पिटल द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम का उल्लंघन किया गया है उनके इस कृत्य को गंभीरता से लेते हुए अर्थदंड से दंडित किया गया है।

 

अर्बन कंपनी को शंकराचार्य अस्पताल से ठोस अपशिष्ट को प्राप्त किया जाना है लेकिन उनके कर्मचारियों द्वारा ठोस अपशिष्ट के साथ बायोमेडिकल कचरा भी प्राप्त कर सब्जी मंडी के पीछे डंप करने के कारण अनुबंध शर्तों का उल्लंघन एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम के विपरीत कार्य को दृष्टिगत रखते हुए ₹25000 का जुर्माना अधिरोपित कर आगामी देयक से कटौती किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

शंकराचार्य अस्पताल द्वारा भी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं बायोमेडिकल अधिनियम का उल्लंघन करने के कारण उक्त हॉस्पिटल के विरुद्ध ₹10000 का अर्थ दंड से दंडित किया गया है। उक्त राशि वसूली किए जाने हेतु जोन सहायक स्वास्थ्य अधिकारी जोन 1 को निर्देश दिए गए हैं।

 

अर्बन कंपनी एवं शंकराचार्य हॉस्पिटल द्वारा भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति किया जाता है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।

Share this
READ MORE  पशु मित्र काल्विंग कैलकुलेटर मोबाइल एप का विमोचन एवं शुभारंभ