दुर्ग न्यूज, 10 फरवरी। हाईकोर्ट ने भिलाई के सुरेश कोठारी और अजय सुराना की वह याचिका खारिज कर दी है जिसमें मिराज और गीत सिनेमा का संचालन फिर से शुरू करने के लिए अंतरिम राहत मांगी गई थी।
गौरतलब हो कि संपदा न्यायालय के आदेश पर बीते शनिवार को भिलाई स्टील प्लांट के नगर सेवा विभाग ने राजस्व बकाया होने के कारण सिविक सेंटर स्थित मिराज व गीत सिनेमा और उसके पास स्थित लाइफ फिटनेस जिम को सील कर दिया था। सिनेमा प्रबंधन ने इसे दोबारा खुलवाने के लिए याचिका दायर की थी।
बता दें कि मिराज गीत सिनेमा और लाइफ फिटनेस जिम पर करीब 6 करोड़ 92 लाख का बकाया है। राशि नहीं चुकाने के कारण संपदा न्यायालय ने इन्हें शनिवार को सील करके इन दोनों संस्थानों में व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाई है। इस मामले में मिराज एंटरटेनमेंट लिमिटेड की ओर से उनके अधिवक्ता ने स्पष्ट किया है कि हम मॉल के मालिक के साथ एक समझौते के तहत थिएटर का संचालन कर रहे हैं। उनके बीच के संपत्ति विवाद से मिराज कंपनी का कोई लेना देना नहीं है।
सिविक सेंटर के मिराज व गीत सिनेमा के संचालन अनुमति की याचिका हाई कोर्ट ने की खारिज
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