


रायगढ़, 27 फरवरी । कोतरारोड़ पुलिस द्वारा उद्योगपति नवीन जिंदल के नाम पर धमकी भरा पत्र भेजने वाले सेंट्रल जेल बिलासपुर के दंडित बंदी पुष्पेंद्र नाथ चौहान उर्फ मनीष उर्फ मनोज उर्फ बाबा निवासी दर्राभांठा थाना बाराद्वार जिला सक्ती को न्यायालय से प्रोडक्शन वारंट जारी कराकर बिलासपुर सेंट्रल जेल से रायगढ़ लाया गया। उसकी हैंड राइटिंग का परीक्षण कराने के लिए कोतरारोड़ थाना प्रभारी उपनिरीक्षक गिरधारी साव द्वारा आरोपी से उसकी लिखावट लेकर जप्त किया जा गया। आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने ही सेंट्रल जेल से उद्योगपति नवीन जिंदल को धमकी भरा पत्र लिखकर पोस्ट किया है।
आरोपी ने जिंदल स्टील एंड पावर के चेयरमेन नवीन जिंदल को धमकी भरा पत्र महाप्रबंधक जिंदल स्टील प्लांट के नाम पर पोस्ट किया था जो 18 जनवरी 2023 को कंपनी कार्यालय में प्राप्त हुआ। 23 जनवरी को कंपनी के महाप्रबंधक सुधीर राय ने थाना कोतरारोड़ में उक्त घटना को लेकर रिपोर्ट दर्ज कराया। रिपोर्टकर्ता ने बताया कि पत्र में नवीन जिंदल को बेहद असभ्य, अपमानजनक भाषा में गाली गलौज लेख कर रकम मांग की गई और रकम का भुगतान न होने पर जान से मारने की धमकी दी गई। पत्र लिखने वाले ने अंत में अपना हस्ताक्षर करते हुए कैदी संख्या 4563/97 केन्द्रीय जेल बिलासपुर लिखा है। घटना के संबंध में थाना कोतरारोड़ में आरोपी पर धारा 384, 506 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की विवेचना में जानकारी मिली कि आरोपी पुष्पेंद्र नाथ चौहान उर्फ मनीष उर्फ मनोज उर्फ बाबा को जिला जांजगीर चांपा के लूट, डकैती के अपराध में वर्ष 2015 में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश जांजगीर के न्यायालय से प्रकरण में दोषी पाते हुए 10 साल सश्रम कारावास व अर्थदंड से दंडित किया गया है जिसमें आरोपी सेंट्रल जेल में सजा भुगत रहा है।
न्यायालय से आरोपी का प्रोडक्शन वारंट प्राप्त होने पर पुलिस टीम सेंट्रल जेल बिलासपुर से रायगढ़ लाई जिससे पूछताछ पर आरोपी ने अपराध स्वीकार किया है जिससे प्रकरण में वांछित नमूना हस्ताक्षर, लिखावट एवं अन्य आवश्यक साक्ष्य की जब्ती कर आरोपी पुष्पेंद्र नाथ चौहान पिता शत्रुघन लाल उम्र 40 वर्ष निवासी दर्राभांठा, थाना बाराद्वार जिला सक्ती (छत्तीसगढ़) को गिरफ्तार कर रायगढ़ कोर्ट में पेश कर आरोपी का न्यायिक रिमांड चाहा गया है।

