
दुर्ग न्यूज, 9 मार्च। आबकारी विभाग दुर्ग द्वारा अवैध शराब रखने, बेचने एवं परिवहन की सूचना पर कार्रवाई कर 2 प्रकरण कायम किये गए। पहले प्रकरण में ग्राम मोहरेंगा थाना नंदिनी नगर, जिला दुर्ग में आरोपी महिला सेवती सिन्हा के ग्राम मोहरेंगा स्थित बाड़ी से कुल 72.2 बल्क लीटर देशी मदिरा मसाला जब्त कर आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क), 34(2), 36 एवं 59(क) के तहत प्रकरण दर्ज कर जेल दाखिल किया गया। दूसरे प्रकरण में शिव मंदिर ढोर तालाब के पास, जिला दुर्ग में मध्य प्रदेश की शराब जब्त किया गया। आरोपी डागेश साहू पिता राम प्रसाद साहू, ग्राम गडरिया पारा कुरूद जिला दुर्ग से एक ब्राउन रंग के सूटकेस में 8 नग बोतल ब्लेंडर प्राईड और 8 नग बोतल रॉयल स्टैग व्हिस्की फॉर सेल इन मध्य प्रदेश ऑनली प्रत्येक बोतल की क्षमता 750 उस कुल मात्रा 12 बल्क लीटर जब्त कर आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क), 34(2), एवं 59(क) के तहत प्रकरण दर्ज कर जेल दाखिल किया गया। अशोक वर्मा, फाग
विभाग द्वारा कार्यवाही कर छ.ग. आबकारी अधिनियम 1915 की धाराओं के तहत कायम कुल 2 प्रकरणों में 84.2 बल्क लीटर मदिरा जप्त की गई है। इस प्रकार 1 फरवरी से 8 मार्च तक विभाग द्वारा कुल 13 प्रकरणों में 464.18 बल्क लीटर मदिरा एवं वाहन जब्त किये गए।

