फर्जी तरीके से बेच दी उद्योग विभाग की जमीन, कलेक्टर जांच बाद दो के खिलाफ अपराध दर्ज

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भिलाई नगर, 22 मार्च। वैशाली नगर थाना अंतर्गत बाबा दीप सिंह नगर में आदिवासी छात्रावास की जमीन को अपना बता धोखाधड़ी से बेचे जाने की शिकायत पर जांच के बाद दो आरोपियों के खिलाफ अतिरिक्त तहसीलदार की रिपोर्ट पर धारा 34 और 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
अतिरिक्त तहसीलदार श्रीमती क्षमा यदू (32 वर्ष) अतिरिक्त उप तहसील भिलाई के द्वारा पुलिस को बताया गया कि बाबादीप सिंह नगर में खसरा नम्बर 5407/7 रकबा 0.023 हेक्टेयर जोन से संबंधित जमीन को कैंप-2 निवासी मुकेश बावने को फर्जी तरीके से एन धनराजू आत्मज एन नारायण के द्वारा विक्रय किया गया एवं एन धनराजू को यह जमीन अरविंद भाई आत्मज अहमा भाई के द्वारा विक्रय किया गया है। यह भूमि अभिलेख अनुसार ग्राम छावनी स्थित भूमि खसरा नम्बर 1 व 2 है, जो कि उद्योग विभाग के नाम से दर्ज है। आरोपी अरविंद भाई व एन धन राजू के द्वारा धोखाधड़ी कर इसे विक्रय किया गया है। अनुसूचित जाति आयोग में मुकेश बावने निवासी मकान 268, श्याम नगर केम्प-2 भिलाई द्वारा की गई शिकायत की गयी थी। जिसके आधार पर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। 15 सितंबर 2022 को कलेक्टर दुर्ग ने वादग्रस्त भूमि के संबंध में विस्तृत रूप से जांच कराये जाने तथा दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध एफ आई आर दर्ज कराये जाने आदेशित किया गया। एन धनराजू के द्वारा मुकेश बावने के साथ निष्पादित विकय पत्र में उल्लेखित घोषणा में विक्रेता द्वारा क्रेता को क्रय दिनांक से दखल व कब्जा सौप दिये जाने का लेख किया गया है तथा बिक्रीशुदा भूमि क्रेता के कब्जे से निकल जायेगा तो कुल रकम मयहर्जाना नुकसानी सहित देनदार विक्रेता अथवा उसके वारिसान अपने दिगर जायजाद से किया जाना अभिलिखित है। जिसके आधार पर उपरोक्त विवादित वादग्रस्त भूमि के गलत ढंग से आवेदक मुकेश बावने को विक्रय करने अरविंद भाई और एन धनराजू पूर्ण रूप से जवाबदेह हैं।
आपको बता दें कि मुकेश बावने के द्वारा जिस भूमि को अपनी भूमि बताया जा रहा है वह भूमि वर्तमान अभिलेखानुसार ग्राम छावनी स्थित भूमि खसरा नं. 1 व 2 है जो उद्योग विभाग के नाम पर दर्ज है और इस जमीन पर आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा आदिवासी छात्रावास का निर्माण किया जा रहा है।

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