2000 करोड़ के शराब घोटाले में आरोपी ट्रांसपोर्टर अरविंद सिंह को हाईकोर्ट से मिली जमानत

Share this

दुर्ग न्यूज़ (बिलासपुर), 4 अप्रैल। दो हजार करोड़ रुपये के शराब घोटाले में आरोपी ट्रांसपोर्टर अरविंद सिंह को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। जस्टिस पीपी साहू की बेंच में आरोपी की पैरवी करते हुए सीनियर एडवोकेट राजीव श्रीवास्तव ने कहा कि पूरी कार्रवाई इनकम टैक्स की छापेमारी के आधार पर ईडी ने दर्ज की है। इसमें मनी लॉंड्रिंग का केस नहीं बनता है।

 

सुप्रीम कोर्ट ने इसमें पहले से ही स्थगन दे दिया है। इसके अलावा ईडी ने प्रकरण में चालान पेश कर दिया है। ऐसे में याचिकाकर्ता को जेल में रखना उसके संवैधानिक अधिकारों का हनन है। सभी पक्षों को सुनने के बाद बेंच ने जमानत याचिका मंजूर कर ली।

Share this
READ MORE  भिलाई निगम में नई एजेंसी द्वारा टैक्स कलेक्शन प्रारंभ