


दुर्ग। दुर्ग संभाग आयुक्त सत्यनारायण राठौर ने कलेक्टर दुर्ग के प्रतिवेदन के आधार पर विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी दुर्ग गोविंद साव को शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण अंतर्गत अपनी पत्नी को अतिशेष से मुक्त रखने परिशिष्ट-2 में तैयार की गई गलत जानकारी को लेकर निलंबित कर दिया है। बीईओ के के इस कृत्य को कर्त्तव्य निर्वहन में गंभीर लापरवाही एवं कदाचार बरतना मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकृत, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।
निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग निर्धारित किया गया है। साथ ही इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वह भत्ते की पात्रता होगी।
बता दें कि गोविंद साव विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी दुर्ग द्वारा अपनी पत्नी श्रीमती कुमुदनी साव उच्च वर्ग शिक्षक (हिन्दी) शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सेक्टर-9 भिलाई जिला दुर्ग को अतिशेष से मुक्त रखने के उद्देश्य से युक्तियुक्तकरण हेतु परिशिष्ट-2 में तैयार की गई जानकारी में श्रीमती कुमुदनी साव को उच्च वर्ग शिक्षक (गणित) की जानकारी प्रदर्शित की गई।

इस प्रकार विकाखण्ड शिक्षा अधिकारी के जिम्मेदार पद पर रहते हुए अपनी पत्नी को अतिशेष से मुक्त रखने हेतु कूटरचना की गई। श्री साव का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम-1965 के नियम 3 के प्रतिकूल है।
