दुर्ग जल अभाव क्षेत्र घोषित, 30 जून तक नलकूप खनन पर कलेक्टर ने लगाई रोक

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भिलाई नगर, 26 अप्रैल। दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने जिले में 30 जून तक नलकूप खनन पर रोक लगा दी है। उन्होंने जिले को जल अभाव क्षेत्र घोषित करते हुए यह आदेश जारी किया। कलेक्टर ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिया है कि यदि कोई नलकूप खनन करता पाया जाए तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
आपको बता दें कि कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने दुर्ग जिले को 30 जून तक जल अभाव क्षेत्र घोषित किया गया है। इस तिथि तक सक्षम अधिकारी की बिना अनुमति के नलकूप खनन नहीं किया जाएगा। शासकीय, अर्ध शासकीय और नगरीय निकायों को इसके लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग दुर्ग से मिली जानकारी के मुताबिक इसके लिए जिले में प्राधिकृत अधिकारी की नियुक्ति की गई है। इसके तहत नगर निगम दुर्ग क्षेत्र के लिए एडीएम दुर्ग को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी तरह दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र के लिए एसडीएम दुर्ग, भिलाई क्षेत्र के लिए एसडीएम भिलाई, धमधा, पाटन और भिलाई तीन के लिए वहां के एसडीएम को प्राधिकृत अधिकारी बनाया गया है। इन अधिकारियों का ये काम होगा कि वे सही जांच करके नलकूप खनन के लिए अनुमति देंगे। बोरवेल खनन अथवा बोरवेल मरम्मत का कार्य पंजीकृत बोरवेल ऐजेंसी द्वारा ही किया जाएगा। यदि कोई इन नियमों को पालन हीं करता तो वो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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