महतारी वंदन योजना: अब हितग्राही जान सकेंगे अपने आवेदन की स्थिति, सरकार ने शुरू की ऑनलाईन पोर्टल की सुविधा

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दुर्ग न्यूज़ (रायपुर), 14 फरवरी। महतारी वंदन योजना के हितग्राही अब अपने आवेदन की स्थिति और उस पर की गई कार्यवाही के बारे में जान सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा हितग्राहियों के लिए महतारी वंदन योजना के ऑनलाईन पोर्टल पर आवेदन पत्र की स्थिति ज्ञात करने की सुविधा प्रदान की गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी ने बताया कि mahtarivandan.cgstate.gov.in लिंक की सहायता से हितग्राही अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या आधार नंबर दर्ज कर अपने आवेदन पर की गई कार्यवाही के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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महतारी वंदन योजना की पात्रता

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विवाहित महिला छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी हो। आवेदन के समय विवाहित महिला की उम्र 1 जनवरी को 21 वर्ष से कम न हो। विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र होंगी।

 

महतारी वंदन योजना में ये महिलाएं होंगी अपात्र

 

1. जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो।

 

2. परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग में स्थायी, अस्थायी, संविदा पदों पर कार्यरत अधिकारी-कर्मचारी हो।

 

3. परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद या विधायक हो।

 

4. परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मण्डल के वर्तमान एवं पूर्व अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हो।

 

महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को मिलेंगे एक हजार रुपए

 

1. प्रत्येक पात्र महिला को उसकी पात्रता अवधि में 1000 रुपए प्रतिमाह भुगतान आवेदिका के बैंक खाते में किया जायेगा।

 

2. ऐसी महिलाएं जिन्हें सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत तथा समाज कल्याण विभाग के माध्यम से विभिन्न पेंशन योजनाओं से प्रतिमाह रू. 1000/- से कम राशि की पेंशन प्राप्त हो रही है, तो ऐसे पात्र महिलाओं को अतिरिक्त उतनी राशि की सहायता स्वीकृति की जायेगी, जिससे उन्हें कुल राशि रू. 1000/- की मासिक राशि प्राप्त होंगी।

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महतारी वंदन योजना के लिए इन दस्तावेजों की होगी जरूरत

 

1. स्व सत्यापित स्वयं की पासपोर्ट साइज फोटो।

 

2. स्थानीय निवासी के संबंध में दस्तावेज़। (निवास प्रमाण-पत्र/राशन कार्ड / मतदाता पहचान-पत्र)।

 

3. स्वयं का एवं पति का आधार कार्ड।

 

4. स्वयं का एवं पति का पैन कार्ड। (यदि हो तो)

 

5. विवाह का प्रमाण-पत्र या ग्राम पंचायत व स्थानीय निकायों द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र।

 

6. विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।

 

7. परित्यक्ता होने की स्थिति में समाज द्वारा जारी / वार्ड/ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र ।

 

8. जन्म प्रमाण पत्र कक्षा 10 वीं या 12 वीं की अंकसूची/स्थानांतरण प्रमाण पत्र/पैन कार्ड / मतदाता परिचय-पत्र/ ड्राइविंग लाइसेंस। (कोई एक)

 

9. पात्र हितग्राही का बैंक खाते का विवरण एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति ।

 

10. स्व-घोषणा पत्र/शपथ-पत्र । (आवेदन के साथ संलग्न)

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