
दुर्ग न्यूज़ (नई दिल्ली), 11 मार्च। चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई को राहत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसबीआई कल तक जानकारी दे और 15 मार्च तक चुनाव आयोग उस जानकारी को सार्वजनिक करे।

एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने की मांग की थी। एसबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे पेश हुए। साल्वे ने कोर्ट को बताया कि सर्वोच्च अदालत के आदेश के बाद एसबीआई ने नए इलेक्टोरल बॉन्ड्स जारी करने पर रोक लगा दी है, लेकिन समस्या ये है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड जारी हुए हैं उस पूरी प्रक्रिया को पलटना होगा और इसमें समय लगेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की दलील मानने से इनकार कर दिया और कल 12 मार्च शाम तक ही जानकारी देने का आदेश दिया।
