
स्कूली छात्र/छात्राओं के सुरक्षित परिवहन को ध्यान में रखते हुए पुलिस ग्राउण्ड सेक्टर 6 भिलाई में की गई स्कूल बसों की जांच

परिवहन विभाग और यातायात पुलिस दुर्ग का सयुंक्त अभियान
खामियों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान कर 8500 से अधिक की वसूली

दुर्ग न्यूज़, 14 अप्रैल। कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के मार्गदर्शन एवं एसएल लकड़ा क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सतीष ठाकुर उप पुलिस अधीक्षक (यातायात) के नेतृत्व में स्कूली छात्र छात्राओं के सुरक्षित परिवहन को ध्यान में रखते हुए आज यातायात पुलिस दुर्ग एवं परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से पुलिस ग्राउण्ड सेक्टर 6 भिलाई में स्कूल बसों की जांच शिविर का आयोजन किया गया। जिले के 13 स्कूलों के विद्यार्थियों का परिवहन करने वाले 151 बसों की जांच की गई। वाहन की जांच शिविर का उददेश्य छात्र छात्राओं का सुरक्षित परिवहन करना है। जांच शिविर के दौरान सर्वप्रथम वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया गया। पश्चात परिवहन विभाग द्वारा स्कूल बसों के दस्तावेजों की जांच की गई। जांच के दौरान वाहन का पंजीयन, परमिट, फिटनेस, बीमा, पीयूसी, रोड टैक्स, वाहन चालक का लायसेंस चेक किया गया। इसके बाद वाहनों का मैकनिकल फिटनेस जांच किये।जिसके अंतर्गत हेड लाइट, ब्रेक लाइट, पार्किंग लाइट, इन्डीकेटर लाइट, बैक लाइट, मीटर, स्टेयरिंग की स्थिति, टायरों की स्थिति, क्लच, ऐक्सीलेटर, सीट की स्थिति, हॉर्न की स्थिति, वॉयपर एवं वाहन में आगे पीछे रिफ्लेक्टर लगा है कि नहीं चेक किया गया। चेंकिग के क्रम में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप जैसे वाहन में जीपीएस, सीसीटीवी कैमरा, स्पीड गर्वनर, प्रेशर हार्न, आपातकालीन खिड़की, स्कूल का नाम, टेलीफोन नंबर, चालक का मोबाइल नंबर, फर्स्ट एड बॉक्स, अग्नि शमन यंत्र, स्कूल बस के आगे पीछे स्कूल बस लिखा है कि नहीं चेक किया गया। जांच के दौरान परिवहन विभाग द्वारा बिना स्पीड गर्वनर 3, बिना अग्निशमन 5, बिना वायपर 1, बिना इंडीकेटर 1, बिना कैमरा 1, कुल 11 स्कूल बसों का चालान करते हुए 8500 रूपये शमन शुल्क वसूल किया गया। चेकिंग के दौरान पायी गयी खामियों को दूर कर पुनः चेक कराने हेतु निर्देशित किया गया।
परिवहन निरीक्षक विष्णु ठाकुर द्वारा वाहन चालकों को यातायात संकेत, यातायात सिग्नल के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए वाहन चालन के दौरान लापरवाही नहीं बरतने, कंडक्टर द्वारा दरवाजे पर खड़ा न रहने, स्कूल बच्चे को सुरक्षित उतारने चढ़ाने एवं किसी भी प्रकार की नशीली पदार्थ का सेवन न करने हेतु समझाइश दी गयी।
वाहन परीक्षण के दौरान श्रीमती अरूणा साहू, परिवहन निरीक्षक, शशिकांत बंजोर, उप निरीक्षक परिवहन, ज़मील चौहान, हितेश राव, महेन्द्र, कमलेष चंदेल, लोकेश पाटिल, सतेन्द्र सोनी परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस विभाग से केबी नागे निरीक्षक यातायात जोन सिविक सेन्टर, सुशील पाण्डेय, सहायक उपनिरीक्षक, आरक्षक तिलक साहू, अनुपम शुक्ला, राकेश साहू, घनाराम निषाद यातायात द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी गाइड लाइन अनुसार बसों को चेक किया गया।
