बहुचर्चित गैंगरेप प्रकरण की कोर्ट मे सुनवाई शुरू, आरोप तय 

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दुर्ग न्यूज। पीडब्ल्यूडी विभाग के बहुचर्चित गैंगरेप मामले के आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया। करीब दो सप्ताह पहले इस मामले का कोर्ट में चालान पेश किया गया। आज न्यायालय में आरोप तय किए गए। गवाही के लिए अगली तारीख 6 म‌ई नियत की गई है।

दुर्ग के बहुचर्चित गैंगरेप मामले में आज आरोपियों को पाक्सो विशेष न्यायालय अनिष दुबे के समक्ष पेश किया गया। पुलिस द्वारा प्रस्तुत अभियोग पत्र अनुसार आरोपियों के विरुद्ध आरोप तय किए गए। गवाही के लिए अगली तारीख 6 म‌ई नियत की गई है।

प्रकरण के अनुसार नाबालिग को पीडब्ल्यूडी में नौकरी लगाने के नाम पर गैंग रेप के बहुचर्चित प्रकरण में 7 आरोपी बनाए गए हैं और सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था।

मामले में मुख्य आरोपी पीडब्ल्यूडी के टाइम कीपर राजू कश्यप उर्फ कृपाशंकर को बनाया गया है। मामले के आरोपी संजय पंडित और अनिल चौधरी की ओर से पूर्व में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था जो न्यायालय से निरस्त हो गया।

बता दें कि इस प्रकरण में पुलिस ने 6 आरोपियों के विरुद्ध नामजद अपराध दर्ज किया। पुलिस के मुताबिक युवती के नाबालिग रहने के समय से बालिग होते तक करीब सात सालों तक वह 6 लोगों के दरिंदगी का शिकार होते रही। उसे पीडब्ल्यूडी में नौकरी लगाने का झांसा देकर सभी लोग दैहिक शोषण करते रहे। पीड़िता से दुष्कर्म का सिलसिला 2018 से अक्टूबर 2025 तक चला। बताते हैं इस समय तक वह अस्थाई रूप से मस्टररोल पर विभाग में काम कर रही थी। उसे फोटो, वीडियो वायरल करने और नौकरी से निकाल देने की धमकी देकर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया।

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पीड़िता ने बीते 30 जनवरी को दुर्ग महिला थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने होटल मैनेजर विजय स्वाइन, ठेकेदार अनिल चौधरी, संजय पंडित, भीम नारायण पांडे, गोविंद सिंह ठाकुर, राजू कश्यप के विरुद्ध नामजद अपराध दर्ज किया। आरोपियों के खिलाफ धारा 65 (1) , 70 (2 ) बीएन‌एस और पाक्सो एक्ट के साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस युवती का धारा 164 के तहत बयान भी दर्ज किया है। कोर्ट में पेश अभियोग पत्र की विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाई है।

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