


भिलाई नगर,1 जून। कैलाश नगर कुरुद क्षेत्र में चर्च रोड के दलीप परिसर में बिल्डर मेसर्स अमृत होम्स प्राइवेट लिमिटेड प्रितपाल सिंह बिंद्रा आत्मज दलीप सिंह बिंद्रा कैलाश नगर कुरूद भिलाई द्वारा टाउन प्लानिंग द्वारा अनुमोदित लेआउट कुरूद पटवारी हल्का नंबर 14/19 तहसील व जिला दुर्ग खसरा नंबर 1608, 1609 का भाग कुल रकबा 2397.94 वर्ग मीटर का 15% ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित भूमि हेतु अंकित पहुंच मार्ग को निर्माण नहीं किया गया है और इस स्थल पर बिल्डर् द्वारा बाउंड्री वॉल निर्माण कर इसे पृथक किया जा रहा था। जो नियम की अवहेलना है और नियम विरुद्ध है। बाउंड्री वॉल के निर्माण होने से इसके लेआउट देने में निगम को परेशानी हो रही थी क्योंकि आवास योजना के तहत इस स्थल पर मकान निर्माण किया जाना है। अवैध बाउंड्री वॉल निर्माण को हटाने के लिए एवं अनुमोदित मानचित्र के अनुसार ईडब्ल्यूएस भूमि हेतु पहुंच मार्ग को उपलब्ध कराने छत्तीसगढ़ नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 एवं 307 के तहत संबंधित बिल्डर्स अमृत होम्स को सूचित किया गया फिर भी बिल्डर द्वारा अवैध बाउंड्री वॉल को हटाने कार्यवाही नहीं की गई। जिसको देखते हुए निगम की टीम ने पहुंच मार्ग खोलने के लिए अवैध बाउंड्री वॉल को गिराया गया। अवैध बाउंड्री वाल निर्माण को हटाने के दौरान वैशाली नगर की जोन आयुक्त येशा लहरें, भवन अनुज्ञा अधिकारी हिमांशु देशमुख, कार्यपालन अभियंता अमरेश कुमार लोहिया, जोन स्वास्थ्य अधिकारी अनिल मिश्रा, भवन अनुज्ञा विभाग से दौलत चंद्राकर आदि मौके पर मौजूद रहे।

