काउंटर FIR पर शिकायतकर्ता और पुलिस-प्रशासन सवालों में; कार्रवाई पर स्थगन आदेश | Fighting case between Congress leaders, High Court reprimanded, complainant on counter FIR and police-administration in questions

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रायपुरएक घंटा पहले

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रायपुर में हुए युवक कांग्रेस और किसान कांग्रेस के नेताओं के बीच मारपीट के मामले में हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए शुक्रवार को स्थगन आदेश दे दिया है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता और पुलिस-प्रशासन दोनों को फटकार लगाई है। उन्हें नोटिस देते हुए no coercive actions shall me taken against the petitioners यानि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी, ये कहते हुए किसी भी तरह की कार्रवाई पर स्थगन आदेश जारी किया है।

मामले में अगली सुनवाई अब 6 हफ्ते बाद होगी। रायपुर के आजाद चौक थाने में युवक कांग्रेस और किसान कांग्रेस के नेताओं के बीच मारपीट के मामले में दोनों पक्षों ने FIR दर्ज कराई थी। कुछ दिन पहले किसान कांग्रेस के नेताओं ने मारपीट के बाद युवक कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ शिकायत की थी। अब इसी मामले में 5 जनवरी 2023 को युवक कांग्रेस के नेता ने भी दुकान में घुसकर गुंडागर्दी और गालीगलौज के आरोप में पुलिस के पास मामला दर्ज करवाया था। काउंटर FIR पर हाईकोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया और स्थगन आदेश दे दिया।

आजाद चौक पुलिस थाने में मामला है दर्ज।

आजाद चौक पुलिस थाने में मामला है दर्ज।

दरअसल किसान कांग्रेस के नेता वैभव शुक्ला घटना में काउंटर FIR दर्ज होने के बाद बिलासपुर हाईकोर्ट पहुंच गए। उन्होंने हाईकोर्ट में झूठी शिकायत और FIR दर्ज करने के खिलाफ याचिका लगाई। इसमें कहा गया कि शिकायत देर से प्रस्तुत करने का कारण समझौते के आश्वासन पर लिखा हुआ है। याचिकाकर्ता वैभव के वकील सरफराज खान ने कहा कि ये शिकायत केवल समझौते के लिए दबाव बनाने के लिए की गई है। जिसके बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए स्थगन आदेश दिया। इस मामले में अब तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है।

ये है पूरा मामला

बता दें कि पूरी घटना घटना 21 दिसंबर 2022 की है। रायपुर के हांडीपारा में सुमित शुक्ला की सीजी फ्लैक्स प्रिंटिंग की दुकान है। दुकान के मालिक सुमित से किसान कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री वैभव शुक्ला ने बैनर-पोस्टर छपवाया था। इस काम का 14 हजार रुपए उधार था। फ्लैक्स दुकान के कर्मचारी ने वैभव को फोन कर बची हुई रकम की डिमांड की। इस बात से नाराज होकर वैभव ने अपने दोस्त कांग्रेस के OBC विभाग के महामंत्री भावेश बघेल और किसान कांग्रेस के सचिव हिमांशु जैन, मितेश और अन्य साथियों के साथ कुछ हथियार लेकर सुमित की दुकान पहुंच गए।

इन सभी ने दुकान में घुसकर सुमित और उसके स्टाफ के साथ गालीगलौज और मारपीट शुरू कर दी। बीचबचाव कर रहे दुकान मालिक सुमित पर जानलेवा हमला भी किया गया और दोबारा पैसे मांगने पर जान से मारने की धमकी दी। आरोपियों ने दुकान में रखे सामानों के साथ तोड़फोड़ की। जिसके बाद मामला थाने पहुंचा और FIR दर्ज की गई।

दूसरे पक्ष ने भी की है शिकायत

वहीं इस मामले में आरोपी किसान कांग्रेस नेता वैभव शुक्ला ने दुकानदार सुमित शुक्ला समेत युवक कांग्रेस के भावेश शुक्ला, प्रभाकर झा और अन्य लोगों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार मामला पैसे की लेनदेन का था। जिस पर वैभव ने दुकानदार सुमित से मामला बातचीत से सुलझाने की बात की, लेकिन उसने अपने साथियों के साथ मिलकर गालीगलौज की। उसके बाद डंडे और रॉड से वैभव के सिर पर हमला किया। जिसमें वैभव को सिर पर चोट आई और खून बहने के बाद उल्टियां होने लगीं। उसे सिर पर 8 टांके लगे। घटना के 2 दिन बाद वैभव शुक्ला ने आजाद चौक पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और दोनों ही पक्षों के किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई है।

इसके बाद 5 जनवरी को दुकानदार सुमित शुक्ला और युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी FIR दर्ज करवाई। इसी पर हाईकोर्ट ने पुलिस-प्रशासन को फटकार लगाई है। इस मामले में हाईकोर्ट जाने वाले वैभव ने पहले FIR दर्ज करवाई थी।

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